Banking Rules: अगर किसी खाताधारक का अकाउंट बंद हो गया है और उसने अपने खाते में नॉमिनी ने दाल रखा है तो आप ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिखाकर पैसे को क्लेम कर सकते हैं।

Inactive Bank Account Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार ही खातों से पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई खाताधारक अपने खाते में 10 साल तक किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो ऐसे में उसके खाते में जमा पैसों को अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है। इसके बाद बैंक इन पैसों को अनक्लेम्ड राशि मानते हुए डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है।

यह राशि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट या एफडी किसी भी तरह की खाते की होती है। RBI के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष अनक्लेम्ड रकम की संख्या में वृद्धि हो रही है। RBI के मुताबिक पिछले साल यह आंकड़ा 40 हजार करोड़ था।

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किन स्थितियों में खाता होता है निष्क्रिय?

गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति खाते में दो साल तक किसी भी प्रकार कि कोई लेनदेन नहीं करता तो, ऐसी स्तिथि उसका अकाउंट निष्क्रिय केटेगरी में दाल दिया जाता है। यह खाता करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट या एफडी किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूसरी ओर अगर कोई खाता लगातार 8 वर्ष तक निष्क्रिय रहता है तो उसके पैसों को अनक्लेम्ड राशि मानकर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

इस तरह कर सकते हैं निष्क्रिय बैंक अकाउंट की राशि पर क्लेम

अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो गया है तब भी आप उसमे जमा पैसो को आसानी से क्लेम कर सकते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि किसी खाताधारक कि मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्य खाते का क्लेम करते हैं। ऐसे में अगर नॉमिनी का नाम दर्ज है तो वह आसानी से अपना आईडी प्रूफ दिखाकर इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं।

नॉमिनी न होने कि स्थिति में क्या करना चाहिए?

अगर किसी खाताधारक ने अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं करवाया है तो ऐसी स्थिति में सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखा कर क्लेम किया जा सकता है। इस प्रोसेस में बैंक सबसे पहले क्लेम करने वाले का बैकग्राउंड चेक करता है। इसके बाद खाताधारक की वसीयत की जांच की जाती है। इस प्रोसेस के बाद ही बैंक अनक्लेम्ड राशि दावा करने वाले को देता है।

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