Children Income Tax: आज के समय में हर कोई निवेश करता है। कई बार एक तय लिमिट से ज्यादा निवेश पर इनकम टैक्स देना होता है। मगर क्या आप जानते है कि बच्चे की आय पर भी टैक्स लगता है। जी हां, अगर बच्चे की आय एक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे भी टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं कि क्या है बच्चे की इनकम पर लगने वाले टैक्स की लिमिट और किस कंडीशन में कितना टैक्स देना होता है।
नाबालिग बच्चा भी देगा टैक्स
आपको बता दें कि किसी भी नाबालिग बच्चे को मिलने वाली इनकम दो तरह की होती है। इसमें पहली होती है खुद से कमाई हुई और दूसरी होती है किसी से मिली हुई कमाई। अगर बच्चा किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर उसमें ईनाम जीता है तो उसे आय मानी जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी शो के दौरान कमाई गई आय पर भी टैक्स लगता है। इसके अलावा पार्ट टाइम नौकरी करने वाले और किसी बिजनेस से कमाने पर भी टैक्स लगता है। वहीं, अगर बच्चे को अपने माता-पिता से किसी तरह की आर्थिक मदद मिलती है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। मगर बच्चे के नाम पर कोई निवेश किया गया है तो उस पर माता-पिता को टैक्स देना होता है।
क्या है आयकर अधिनियम एक्ट
आयकर अधिनियम एक्ट 1961 की धारा, 61 (1ए) के मुताबिक, बच्चों को मिलने वाली ऐसी सभी कमाई पर टैक्स लगता है, जो उन्हें मिलती है। इसमें बाल कलाकार के तौर पर मिलनी वाली सैलरी, नाबालिगों के नाम पर किया गया निवेश, बचत खाता और एफडी आदि शामिल हैं। 18 साल से कम का बच्चा अगर 1500 रुपये महीने से ज्यादा कमाता है तो उस पर टैक्स लगता है। वहीं, अगर किसी बच्चे का माता-पिता का तलाक हो गया है तो ऐसी स्थिति में जिस भी बच्चा रह होगा, उसकी इनकम में बच्चे की आय को जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर टैक्स देना होता है।
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