EPFO Update: देश में कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि कि ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से कई सुविधा दी जाती हैं। ऐसे में एक ईपीएफओ कार्ड होल्डर के तौर पर आपके पास इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने का अच्छा मौका होता है।

नौकरी के बीच में आ जाए गैप तो जानिए क्या है EPFO Update

मालूम हो कि अगर कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर लेते हैं तो उन्हें पेंशन का हक मिलता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ के नियम की एक शर्त माननी होगी। ईपीएफओ के नियम के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करने के बाद पेंशन का हकदार बन जाता है।

Also Read: Post Office Scheme: मात्र 299 रुपये खर्च करने पर मिल रहा 10 लाख का फायदा, ऐसे उठाएं लाभ

PF के तौर पर कटता है पैसा

गौरतलब है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है। कर्मचारी की सैलरी से कटा हुआ ये पैसा उसके पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा हो जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानि कि डीए का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने पीएफ के लिए जमा होता है। इसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जिसमें 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जाता है।

इस स्थिति में पेंशन का हक मिलेगा या नहीं?

जैसा कि उल्लेखनीय है कि कोई भी कर्मचारी 10 साल नोकरी करने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है। अगर कर्मचारी 9 साल 6 महीने नौकरी करता है, तो भी उसे 10 साल के बराबर माना जाएगा। ऐसे में उसे पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर नौकरी की अवधि 9 साल 6 महीने से कम रहती है तो फिर उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में कर्मचारी इस राशि को रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकता है, क्योंकि वे पेंशन का हकदार नहीं होता है।

ये है उलझन, जानिए

आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी 5-5 साल अलग-अलग संस्थानों में काम करता है तो फिर क्या होगा? वहीं, अगर नौकरी के बीच में दो साल का अंतराल आ जाता है तो क्या होगा? तो क्या उसे पेंशन का लाभ मिलेगा? इसके साथ ही कई महिलाएं अपनी अन्य जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ देती हैं और कुछ समय के बाद फिर से किसी नई जगह पर नौकरी करती हैं। ऐसे में क्या उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा?

जानिए क्या है इसका समाधान

आपको बता दें कि इस स्थिति में कर्मचारी को अपनी नौकरी के 10 साल पूरे करने है। साथ ही अपना यूएएन नंबर नहीं बदलना है। यूएएन एक ही रहने पर कर्मचारी की जमा राशि एक ही अकाउंट में रहती है। ऐसे में अगर कुछ समय का अंतराल हो  जाए तो उसे हटा दिया जाता है और उसके 10 साल के समय को पूरा कर दिया जाता है। मतलब कि पुरानी नौकरी और नई नौकरी के समय को जोड़कर बीच के अंतराल को हटा दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन का हकदार हो जाता है।

Also Read: Elon Musk: एलन मस्क के Twitter टेकओवर पर वायरल हो रहा फर्जी स्टेटमेंट, जानिए क्या है सच्चाई

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Share.

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

Exit mobile version