NEW DELHI: RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंकों पर कड़ा एक्शन लिया है। बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते आरबीआई ने महाराष्ट्र के डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके  बाद अब बैंक में जमा पैसे लेने और पेमेंट करने पर अंकुश रहेगा। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए सही नहीं है…

इसके अलावा भी आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। RBI ने बुधवार को Mastercard Asia / Pacific Pte Ltd पर कार्रवाई करते हुए नए घरेलू डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड ग्राहकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब नये या पुराने ग्राहक के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने पर रोक होगी। हालांकि पहले मास्टर कार्ड धारकों की सुविधाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। यह फैसला बैंक ने भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन करने के तहत लिया है। पेमेंट सेक्शन 17 और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

ग्राहकों पर क्या होगा असर
आरबीआई के इन फैसलों का असर केवल नये कार्ड धारकों पर पड़ेगा। पुराने कार्ड धारकों को सुविधाएं पहले की तरह ही बहाल रहेंगी। आरबीआई के नये आदेश में कहा गया है कि-मास्टरकार्ड के पुराने या मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा…मास्टरकार्ड’ डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और गैर-बैंकों को  निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा…। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह भी पढ़े पेटीएम मेगा IPO के लिए तैयार, 16,600 करोड़ जुटाने के लिए सेबी को दिये दस्तावेज

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