Delhi: कोविड के घटते मामलों को मध्य नजर रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने  राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब  30 सितंबर के बाद मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा।

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने की कोविड नियमों का पालन करने की अपील

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि, “डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत  मास्क की अनिवार्यता को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही  30 सितंबर के बाद से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना भी खत्म कर दिया जाएगा।” अभी हाल ही में कोरोना को लेकर डीडीएमए ने एक समीक्षा बैठेक बुलाई थी जिसमें  मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को वापस लिया गया। डीडीएमए ने राज्य में कोरोना के मामलों में भारी कमी को देखते हुए  यह फैसला किया। भारत में एक और संक्रामक कोविड वेरिएंट पाए जाने की ख़बरों के बीच दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने आम लोगो से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, “मैं सभी लोगों को सुझाव दूंगा कि यदि वे घर से बाहर निकल रहे हैं या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो उन्हें  मास्क जरूर पहनना चाहिए और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकना चाहिए। क्योंकि इनमें  संक्रमण अधिक तेजी से फैलने की संभावना है।”

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नए वेरिएंट के आने की है उम्मीद

रणदीप गुलेरिया के मुताबिक अभी कोरोना के नए वेरिएंट के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि “कोरोना में नए-नए वेरिएंट बनाने की प्रवृत्ति होती है जो जारी रहेगी, लेकिन अभी स्थिति अलग है। पहले हमारे पास टीका नहीं था, लेकिन अब सभी लोगों को टीका लगाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सावधानी न बरतें। गुलेरिया ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं।

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