Shahnawaz Hussain: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्र तथा बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन इन दिनों मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका

आपको बता दें कि इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस पूरे मामले में तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट को निचली अदालत के समक्ष पेश करें।

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हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की जज आशा मेनन ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस याचिकाकर्ता हुसैन के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करने से भी हिचक रही है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के अभाव में, जैसा ट्रायल कोर्ट ने देखा कि पुलिस सिर्फ वहीं, कर सकती थी, जो शुरुआती जांच है। वहीं, इस मामले में अदालत ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। साथ ही अदालत ने भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी अपील को आधारहीन बताया।

जानिए क्या है पूरा मामला

गौैरतलब है कि साल 2018 में एक महिला ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि छतरपुर के फॉर्महाऊस में उनके साथ रेप किया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं, इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि भाजपा नेता के खिलाफ इस मामले में कोई केस नहीं बनता है। हालांकि, उस वक्त भी निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये एक गंभीर आरोप है।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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