आजतक आपने ये ही सुना होगा कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बांटी है, लेकिन ये लाइन उस वक्त बदल गया जब एक घरेलू विवाद की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिपण्णी की कि जोड़ियां स्वर्ग में नहीं, नरक में बनती हैं। जी हां बिलकुल सही पढ़ा आपने। हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच एक पति की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसकी पत्नी ने क्रूरता और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था।और यह शादीशुदा कपल साथ रहने को तैयार नहीं था।

अदालत ने देखा और समझा कि पति और पत्नी दोनों ही ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस शिकायतें दर्ज कराई थी जस्टिस एसडी कोतवाल ने आदेश में कहा f.i.r. से पता चलता है कि पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते। उनके बीच लगातार झगड़े होते थे। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कोतवाल ने गुस्से में यह भी टिप्पणी की थी कि जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नर्क में बनती है।

दरअसल मामला यह है कि एक महिला को दिसंबर 2021 में अपने पति के साथ एफ आई आर दर्ज कराई थी। जिसमे आरोप लगाया कि 2017 में उनकी शादी के दौरान पति का परिवार अपने घर के हर सदस्य के लिए एक सोने का सिक्का चाहता था क्योंकि महिला का परिवार मांग को पूरा सका इसलिए सासुरलवाले उसको परेशान करने लगे।

पत्नी ने दावा किया कि उसने फ्लैट खरीदने के लिए 13 लाख ₹50000 दिए। उसमें दंपति अपने 3 साल के बेटे के साथ रहते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने यह दिखाने के लिए खुद पर कुछ घाव किए की पत्नी ने उसके साथ मारपीट की थी। दूसरी ओर पति का आरोप यह था कि उसने फ्लैट के लिए 90 हजार का लोन लिया था और शादी के बाद वह अपनी पत्नी की मॉरीशस ले गया था। उसे एक महंगा सेलफोन भी गिफ्ट किया था उसने कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए अदालत को बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसे लगातार परेशान कर रही थी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी जवाब स्वरूप पत्नी ने पति पर केस दर्ज करा दिया।

जस्टिस कोतवाल ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि पति की हिरासत से इस मुद्दे का हल नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में पति को एक या अधिक जमानतदारों के साथ 30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए।

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