मुज़फ्फरनगर पहला प्रकरण थाना सिविल लाइन का जिसमे सुशील मूँछ सहित कुंवरपाल व चंदन उर्फ़ सोनू पर वर्ष 2001में दो अलग अलग हत्या के अपराध में तत्कालीन so भगवान शर्मा द्वारा गेंगेस्टर का अभियोग पंजीकृत किया था.दूसरे प्रकरण थाना भोपा का हैं जिसमे वर्ष 2003में सुशील मूँछ सहित 8अभियुक्तों राजीव, सुनील अनिल, ब्रह्मापाल, उदयवीर, राजेंद्र व किशन द्वारा गिरोह बनाकर नकली शराब बनाने व आवेद्ध शराब के होलोग्राम ढक्क्न आदि भारी मात्रा में बरामदगी पर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम व कुटरचना की कईं धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया और हत्या व हत्या के प्रयास जैसे 7अभियोगो को दर्शाते हुए तत्कालीन so भोपा सुरेन्द्र तेवतिया ने गेंग चार्ट तैयार कर गेंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कराया था.

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उक्त दोनों अभियोग गेंगेस्टर कोर्ट में विचाराधीन हैं, परन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन के कारण अभियोग लंबित था, स्थगन समाप्त होने के बाद भी सुशील मूँछ अदालत में उपस्थित नहीं हुआ जिस पर न्यायलय द्वारा कड़ी आदेशिकाए जारी की गयी, कुर्की वारंट जारी होने के बाद दिनाँक 08/11/2021को सुशील मूँछ ने गेंगेस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया,अभियोजन की और से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने जबरदस्त पैरवी करते हुए सुशील मूँछ का लम्बा आपराधिक इतिहास पेश किया, दोनों पक्षों की बहस के उपरांत गेंगेस्टर न्यायाधीश श्री राधेश्याम यादव द्वारा दोनों प्रकरणो में पड़े अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुशील मूँछ की जमानत निरस्त कर दी.

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