Azam Khan: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है । रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया। इस अपील के साथ ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को यह आदेश जारी किया था कि “वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे।”

भड़काऊ भाषण के केस में हुए थे दोषी करार

साल 2019 में आजम खान कोभड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। सजा के अगले ही दिन आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। इस घोषणा के ठीक बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि “उन्हें अपील का मौका भी नहीं दिया गया और सीट रिक्त घोषित करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया।” इसके सुप्रीम कोर्ट ने आजम को सेशन कोर्ट में अपील का मौका दिया था। इसके साथ ही सेशन कोर्ट को अपील पर फैसला भी देने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था।

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अखिलेश यादव ने झोंकी पूरी ताकत

इससे पहले आजम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी पहल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकीलों की टीम रामपुर पहुंची थी । सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी नहीं किए जाने का निर्देश दे दिया था। अपनी सदस्‍यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि “आखिर आजम खान को अयोग्‍य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।”

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