Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा में कल बुधवार को सख्त प्रावधान वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसमें इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने 29 नवंबर मंगलवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया था। प्रदेश के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इसे पेश करते हुए कहा था कि “भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अनुसार प्रत्येक धर्म के समान रुप से प्रबल करने के उद्देश्य में आ रहे कठिनाइयों के निवारण के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।”

विधेयक में सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में 3 से लेकर 10 साल की सजा के प्रावधान के साथ-साथ कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कम से कम 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि कभी भुगतान करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जा सकती है। विधेयक के अनुसार “कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपट पूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा कोई व्यक्ति ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा।”

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महिलाओं के लिए ‘क्षैतिज आरक्षण’ का प्रावधान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आज विधानसभा में सदन द्वारा उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। जिसके अंतर्गत धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।” धर्मांतरण संबंधित सख्त कानून के अलावा उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा 2022 विधेयक भी पेश किया। जिसके तहत लैंगिक समानता के उद्देश्य के लिए महिलाओं को राज्य की सेवाओं में 30% तक ‘क्षैतिज आरक्षण’ का प्रावधान प्रस्तावित है।

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