Eidgah Masjid: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को चार महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि वह भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से उनके वाद मित्र मनीष यादव की उस याचिका पर अगले चार महीने के भीतर फैसला सुनाये। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए। मनीष यादव की याचिका में कहा गया है कि सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले चार महीने में जिला अदालत को इस याचिका पर फैसला देना है। मथुरा की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं। हाईकोर्ट में सोमवार को याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था।

क्या है विवाद से जुड़ा पूरा मामला?

दरअसल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही मस्जिद है। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। कहा जाता है कि मुगल शासन औरंगजेब ने 1669 में श्रीकृष्ण मंदिर को तोड़कर उसके एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया गया था। जहां ईदगाह मस्जिद बनी है, वहां पर श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है। यही विवाद का कारण है। 1832 से ये मामला कोर्ट के चक्कर काट रहा है।

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1832 में हिंदू पक्ष में आया था फैसला

श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच पहला मुकदमा 1832 में शुरू हुआ था। जिसमें फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया था। 29 अक्टूबर 1832 को मथुरा के कलेक्टर डब्ल्यूएच टेलर ने आदेश था दिया जिसमें विवादित भूमि की नीलामी को उचित बताया गया और उसका मालिकाना हक पटनीमल राज परिवार का बताया था। इस विवाद में अब तक 1897, 1921, 1923, 1929, 1932, 1935, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1966 में भी मुकदमे चल चुके हैं। 25 सितंबर 2020 को एक बार फिर से ये मामला अदालत के सामने पहुंच चुका है।

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