लखीमपुर खीरी नरसंहार में मरने वालों के परिवार वालो ने बीते महीने 10 फरवरी, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बीते महीने जमानत मिल गयी थी। इसी जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। यह याचिका पीड़ितों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस नरसंहार में आठ लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें चार किसान भी शामिल थे। मंत्री पुत्र पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर अपनी एक एसयूवी किसानों के ऊपर चढ़ा दी जिससे यह नरसंहार हुआ।
मरने वालों के परिवार के सदस्यों ने बीते महीने 10 फरवरी, 2022 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने आदेश को “कानून में अस्थिर” बताते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि राज्य सरकार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने में नाकाम रही है। दायर इस याचिका में कहा गया है कि “जमानत देने के लिए निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर कोई भी ठोस प्रस्तुतीकरण नहीं दी गयी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी आशीष मिश्रा राज्य सरकार पर प्रभाव रखता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आरोपी के पिता उसी राजनीतिक दल के केंद्रीय मंत्री है जो राज्य पर शासन करते हैं।”
याचिका में कहा गया है, “निर्धारित कानून के विपरीत, उच्च न्यायालय व्यापक संभावनाओं पर आरोप पत्र के आधार पर अपनी राय बनाने में विफल रहा और इसके बजाय दूर की काल्पनिक संभावनाओं के आधार पर ज़मानत दे दिया गया।”
विशेष रूप से, चूंकि आशीष मिश्रा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जमानत दी गई थी, विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य “ब्राह्मण वोटों” का लाभ उठाना था। वही सोमवार को, मंत्री अजय मिश्रा ने राज्य में “अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति” को विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का कारण बताया। मालूम हो कि सत्तारूढ़ दल ने लखीमपुर की सभी आठ सीटों पर जीत हासिल की है।
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