Mohammed Zubair: हाथरस की अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबेर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया हैं। मोहम्मद जुबेर पर धारा 153 ए, 295 ए, के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद जुबेर के खिलाफ 1 जून को ट्वीट को लेकर हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने शिकायत दर्ज कराई थी। मोहम्मद जुबेर ने ट्वीट में हिंदू संतो – यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंगबली और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाले कहा था।

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14 दिन की न्यायिक हिरासत

हाथरस सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हाल ही में मोहम्मद जुबेर के खिलाफ बी वारंट जारी किया था। यूपी सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में मोहम्मद जुबेर के खिलाफ छह मामलों की जांच के लिए आईजी सिंह की सदस्यता में 2 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया। दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबेर को न्यायालय में बी वारंट पर पेशी के लिए लेकर आई। सीजीएम न्यायालय ने जुबेर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा

Mohammed Zubair पर थाना कोतवाली हाथरस में धारा 153 ए 295, 298 और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली में भी उस पर मुकदमा कायम हैं। जुबैर के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर विशेष धर्म के भगवान का अपमान किया हैं। उनके अनुयायियों में सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर ट्वीट को फैलाना भी शुरू किया था। ‌

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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