Mukhtar Ansari: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। मुख्तार के बेटे की साढ़े सात करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए की तीन अचल संपत्तियों को बरामद किया गया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अमरीश श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हर हाल में 17 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए।

धोखाधड़ी का आरोप

बता दे कि अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी करके स्पोर्ट्स कोर्ट से शस्त्र लाइसेंस के नाम पर कई असलहे खरीदने का आरोप है। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ साल 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 25 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था क्योंकि अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब अंसारी की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया हैं। डीएम अरुण कुमार के आदेश पर मौजा जहांगीराबाद स्थित भूखंडों पर एसडीएम सदर हेमंत चौधरी और सीओ धनंजय मिश्र की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई।

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अचल संपत्तियों को बनाया

बताया गया है कि कार्रवाई में पूर्व विधायक समर्थकों और परिजनों में काफी अफरातफरी का माहौल बन गया था। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध धन से मौजा जहांगीराबाद व तहसील क्षेत्र में अचल संपत्तियों को बनाया है। अब इस मामले की जांच कर रहे डीएम अरुण कुमार और एसपी अविनाश पांडे का कहना है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आईएस-191 का सरगना है। उसको साल 1988 से अपराधिक गतिविधियां में सक्रिय पाया गया। अंसारी के खिलाफ अब तक राज्य में कुल 59 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

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