डीएनपी डेस्क: पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन ने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री के पद से इमरान खान को हटाने की सकुर्लर जारी की है. हालांकि, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत, एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधान मंत्री के रूप में इमरान खान बने रह सकते हैं. इस दौरान इमरान खान के पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जो सरकार का एक निर्वाचित प्रमुख कर सकता है. इस बात की पुष्टि जियो न्यूज ने की है.

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इस बाबत कैबिनेट डिवीजन की ओर से सकुर्लर जारी कर कहा गया,”पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान विधानसभा को भंग करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्रालय दिनांक 03अप्रैल, 2022 पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48(1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार, इमरान अहमद खान नियाजी के पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है.”

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गौरतलब है कि कैबिनेट डिवीजन की ओर से सकुर्लर जारी किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने अभी तक इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते रहने के लिए लिखित निर्देश जारी नहीं किए हैं. लेकिन, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224-ए (4) के अनुसार, जब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इमरान खान अपना काम जारी रख सकते हैं. आपको बता दें कि इससे पहले, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए अपना फैसला सुनाया. इसके बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया. राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान खान ने नए सिरे से देश में चुनाव कराने की मांग की. संबोधन के दौरान इमरान खान ने कहा, “मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करता हूं.” बहरहाल, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री फारुख हबीब ने देशभर में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कही है.

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Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.

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