बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में आखिरकार 19 साल बाद आज रंजीत के परिवार को इंसाफ मिलेगा। आपको बता दे की रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरामुखी राम रहीम सिंह समेत पांच दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। इस एक दिन के लिए रंजीत सिंह का परिवार सालों से इंतजार कर रहा था आखिरकार उन्हें इंसाफ मिलेगा।

क्या था पूरा मामला

रंजीत सिंह की पत्नी ने बताया कि 10 जुलाई 2002 को उनके पति खेत में चाय देने के लिए गए थे। वहां से करीब तीन एकड़ दूर गन्ने के एक खेत में डेरामुखी राम रहिम के चार आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने वहां से गुजर रहे मेरे पति को माथे और मुंह में तीन गोलियां मारी थी। हमने पुलिस में शिकायत व एफआईआर भी दर्ज़ कराई लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर दिया।

जब से यह बात सामने आई हैं की इस मामले में फैसला आने वाला हैं तबसे पंचकूला में सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं, हर गली चौराहे पर पुलिस तैनात हैं। हर मुख्य रास्तों और हाईवे पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होगा राम रहीम

रंजीत सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई के लिए राम रहीम रोहतक में मौजूद सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाकी साथी कृष्ण कुमार, जसवीर, अवतार और सबदिल को सीबीआई की अदालत में सशरीर लाया जाएगा। इस दौरान उन्हें पंचकूला जिला अदालत ले जाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी गई हैं।

रंजीत सिंह केस में गवाही

इस मामले में कुल तीन लोगों ने गवाही दी हैं, जिसमे से दो गवाह चश्मदीद हैं जिनका नाम सुखदेव सिंह और जोगिंद्र सिंह हैं। उन्होंने अदालत को बताया था की उन्होंने रंजीत सिंह पर गोली चलती हुई देखी थी, इस मामले का तीसरा गवाह गुरमीत का ड्राइवर खट्टा सिंह था। उसने कोर्ट को बताया था कि उसकी आखों के सामने रंजीत सिंह को मारने की प्लानिंग करी गई थी। उसकी यह गवाही आरोपियों को दोषी करार देने में सबसे एहम रही।

दोषियों पर लगी हैं यह धाराएं

रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्टूबर को राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को अदालत ने आईपीसी की धारा-302 (कत्ल), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी बताया था। वहीं अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (कत्ल), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था।

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