महाराष्‍ट्र में लाउडस्‍पीकर हटाने के मामले को लेकर विवादों में घिरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख (DGP) रजनीश सेठ ने मंगलवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने बताया कि 13,000 से अधिक लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 (संज्ञेय अपराधों को रोकना) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सेठ ने पत्रकारों से कहा क‍ि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं। वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। DGP का बयान आने के तुरंत बाद राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया। राज ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 116, 117, 153 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 (शर्तों का उल्लंघन), 153 (दो समूहों में वाद-विवाद करना), 116 (अपराध करने में मदद), 117 (अपराध में मदद करना, भड़काऊ भाषण) के तहत मामला दर्ज हुआ है।

औरंगाबाद में दिया था अल्‍टीमेटम
राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। इससे पहले सेठ ने मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल से मुलाकात की और दोनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस राज्य में हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और समस्या खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की है।

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क्या है मामला
राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह महाराष्ट्र के परली से जुड़ी हुई है। दरअसल, साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने बीड के परली इलाके में राज्य परिवहन निगम की बसों पर पथराव किया था। आपको बता दें कि साल 2008 में रेलवे में परप्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले में हुई मारपीट के संदर्भ में राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अंबाजोगाई में मौजूद एसटी बस को भी निशाना बनाया था। इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में राज ठाकरे से अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन राज ठाकरे तब से लेकर अब तक एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। जमानत के बावजूद लगातार तारीखों पर गैरहाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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