सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया है। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अपने तय समय के मुताबिक ही होंगे। राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रचार मंगलवार 23 नवंबर को 4:30 बजे तक ही होंगे। जिसके बाद मतदान 25 नवंबर को है और मतगणना 28 नवंबर को होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव को स्थगित करना एक लास्ट ऑप्शन हो सकता था लेकिन प्रदेश में चुनाव के लिए प्रचार जारी है।

25 नवंबर को है मतदान


कोर्ट ने अपने पूरे बयान में कहा कि चुनाव स्थगित करना अंतिम और अत्यधिक सहारा का मामला है। यह हमारा विचार है कि चुनाव स्थगित करने से पहले, टीएमसी द्वारा व्यक्त की गई आशंका को त्रिपुरा सरकार को निर्देश जारी करके उचित रूप से संबोधित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगरपालिका चुनाव के शेष चरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हों। बता दें कि चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किये हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनावों के सही संचालन के लिए डीजीपी और आईजीपी (एल एंड ओ) 24 नवंबर की सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। फिलहाल राज्य में सीआरपीएफ की तीन बटालियन फील्ड ड्यूटी के लिए हैं। 78 वर्गों वाली सत्रह कंपनियों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार किया गया है। बारह और खंडों का मसौदा तैयार किया जाएगा है।

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कोर्ट ने जारी किये दिशा-निर्देश


कोर्ट ने कहा कि मसौदा तैयार होने के बाद ही सीआरपीएफ से मांग की जाएगी। डीजीपी और आईजीपी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, खासकर मतदान की तारीख पर। इसके अलावा त्रिपुरा सरकार को शिकायतों का विवरण, दर्ज की गई प्राथमिकी, की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी का विवरण देना होगा। अनुपालन के साथ दर्ज किये गए बयान का विवरण भी देना होगा।

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