Uttar Pradesh: गाजियाबाद नगर निगम में पिटबुल और रोटवीलर जैसे नस्ली कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी है। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में शनिवार को यह फैसला लिया। शहर में लगातार इन कुत्तों के काटने की घटनाएं देखने को मिली है। अब इस फैसले के बाद जिन लोगों ने इन नस्ल के कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें 2 महीने के अंदर नसबंदी कराकर पंजीकरण कराना होगा। बैठक में बीजेपी पार्षद संजय सिंह ने शहर में पिटबुल और रोटवीलर जैसे नस्ली कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी है।

इन नियमों का पालन

इस फैसले को गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने मंजूरी दी और कुत्ते पालने के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं। कुत्ते पालने के लिए बनाए गए नियम कुछ इस तरह है।
1- सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2- किसी और के घर के सामने पालतू कुत्तों को खाना खिलाने और गंदगी फैलाने पर रोक होगी।
3- सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य हैं।
4- नियम बनाया गया है कि पालतू कुत्तों की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी।
5-एक फ्लैट में अधिकतम दो ही कुत्तों का पंजीकरण हो सकेगा।
6- अधिक गर्मी में कम लोगों के बीच मजल हटाया जा सकता है।
7- जिन लोगों ने पिटबुल, रोटवीलर और डॉग अर्जेंटीना जैसे कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
8- कहा गया है कि निर्धारित समय के बाद कुत्तों का पंजीकरण बंद हो जाएगा।
9- अगर कुत्ता 6 महीने से कम उम्र का है तो उसके मालिक को नगर निगम में शपथ पत्र देना होगा कि उसके कुत्ते के 6 महीने पूरे होने के बाद उसकी नसबंदी कराकर निगम को सूचना दी जाएगी।

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लगेगा जुर्माना

नगर निगम की ओर से तय समय सीमा के बाद नसबंदी ना कराने पर 5000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। बता दें कि गाजियाबाद नहीं कल जगह पर कुत्ते काटने की घटनाएं सामने आई है जिसके बाद इन पर रोक लगाने की मांग उठी। इसी के मद्देनजर नगर निगम ने फैसला लेते हुए रोटवीलर और पिटबुल जैसे कुत्ते पालने पर रोक लगाई है।

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