मसाज कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पा सेन्टर्स हमेशा सेक्स रैकेट की घटनाओं को लेकर खबरों में छाए रहते हैं। वैसे तो स्पा सेंटर का इस्तेमाल शरीर की मसाज से स्ट्रेस को खत्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ समय से स्पा सेंटर बदनामी के सेंटर्स के नाम से मशहूर हो चुके हैं।
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स्पा सेन्टर्स के लिए नई गाइड लाइन्स
इस बीच स्पा सेंटर्स को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आयी है। जिसके कारण दिल्ली में रह रहे लोगों को परेशानी बढ़ गई है खासतौर पर पुरूषों की। अब दिल्ली के कई स्पा सेंटर्स मे पुरूष नहीं जा सकेंगे। साउथ दिल्ली नगर निगम ने स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू किया है। जिसके कारण महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी। जिसके तहत गाइडलाइंस जारी करके क्रॉस जेंडर मसाज को बैन कर दिया गया है।इसके साथ ही मसाज सेंटर्स को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
नई लाइसेंस पॉलिसी क्या है?
नई लाइसेंस पॉलिसी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही मसाज पार्लर के परिसर के डिजाइन को लेकर भी गाइड लाइन्स जारी कर दी गई हैं। जिसमें बताया गया है कि, मसाज टेबल का साइज 50 स्कायर फीट से कम नहीं रखने को कहा गया है। इसके साथ ही इसकी ऊंचाई 9 या 8 फीट से कम कम रखने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मसाज पार्लर का लाइसेंस उन्ही लोगों को दिया जाएगा। जिनका पहले वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ हीव गाइड लाइन्स में कहा गया है कि, रिहायशी इलाकों में भी नए स्पा और मसाज सेंटर्स नहीं खोले जा सकेंगे। इन स्पा सेंटर्स में उन्ही लोगों को जाने दिया जाएगा, जिन लोगों की पक्की आईडी होगी
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