टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की।

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने 19 मई 2021 को दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने बुधवार यानी कि आज राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। हाई कोर्ट को इस मामले में अपना काम करने दिया जाए।

इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के सामने हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर विचार करते हुए सुनवाई का आग्रह किया। लेकिन पीठ ने उनकी दलीलें यह कहते हुए खारिज कर दी, “अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करिए। हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हम SLP को खारिज करते हैं।

आपको बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 469 और 188 के तहत मामला दर्ज किया था।

शर्मा ने आरोप लगाया था कि संबित पात्रा कांग्रेस के लेटरहेड के माध्यम से फर्जी दस्तावेज शेयर कर रहे हैं और टूलकिट के बहाने कॉन्ग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं रमन सिंह पर समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह और पात्रा को पूछताछ का नोटिस भी भेजा गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने जून में सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ एफआईआर को दुर्भावना और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित माना था। उन्होंने कहा था, “तथ्यों और प्राथमिकी के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना या राजनीतिक द्वेष के कारण कार्यवाही की गई है।

इस आधार पर अदालत ने दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच जारी रखने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने माना था कि जाँच जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

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