ऑन लाइन गेम्स खेलने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और स्कील बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और तीन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर लगी रोक के लिए हाई कोर्ट मे चुनौती दी है। ये चुनौती याचिका दायर करके दी गई है। याचिका दायर करने वाली कंपनियों में हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल  हैं।

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गेम्स पर क्यों लगा बैन?

इस मामले पर 16 अक्टूबर के बाद सुनवी होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, इससे घरेलू ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नुकसान पहुंचाएगी और हमने यह कार्रवाई उसके हितों की रक्षा के लिए की है। इस लिए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। आपको  इस मामले पर 16 अक्टूबर के बाद सुनवाई हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें, तमिलनाडु में गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम 2021 को रद्द कर दिया गया है। ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑन लाइन गेमिंग के दौरान लोग पैसे लगाते थे। जिसके कारण अपराध बढ़ता जा रहा था। इन सभी अपराधों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि, एक के बाद एक दक्षिण भारत के की राज्यों में ऑनलाइन गेम्स बैन किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन लग गया है। इन्हें सट्टेबाजी के कारण बैन किया गया है। इन ऐप पर क्रिकेट, फुटबॉल, सहित विभिन्न खेलों में टीमें बनाकर यूजर्स पैसा लगाते हैं। और जमकर पैसा कमाते हैं। इन सभी गेम्स में युवाओं और बच्चों की बहुत ज्यादा रूचि होती है। यही कारण है कि, वह फ्रॉड मे फंसकर या पैसे फंसने के बाद आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में स तरह के गेम्स पर बैन किया जा रहा है।

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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