Aadhar-Rashan Card Link: सरकार ने अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया हैं। यदि आपने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो इस को जल्द ही कराएं पैन को आधार से लिंक किए बिना उसे एक्टिव रखने की गाइडलाइंस को 31 मार्च अगले साल 2023 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 29 मार्च 2022 की तारीख वाले नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान किया था। लेकिन अगर आप 30 जून तक अपने पैन आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 500 रुपए का चार्ज पे करना होगा।

इस तरह करें पैन आधार लिंक

1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा।
2- इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलने के बाद लिंक आधार पर क्लिक कर नया पेज खुल जाएगा।
3- अब यहां आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल के साथ अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
4- सभी जानकारी भरने के बाद आप I validate my Aadhar details पर क्लिक करें और फिर इसको continue करें।
5- इसके बाद आपको लेट फीस भरनी होगी। फीस भरने के बाद आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।

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राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं

अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया हैं तो 30 जून से पहले इस काम को निपटा लें। ऐलान किया गया था कि 31 मार्च तक इनको लिंक कराना अनिवार्य हैं। लेकिन, फिर मार्च में इसकी गाइडलाइन को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। सरकार ने राशन कार्ड को जब से यूनिवर्सल या एक देश एक राशन कार्ड का ऐलान किया है तब से आधार से इसे जोड़ने पर जोर दिया जा रहा हैं।

डिमैट अकाउंट का केवाईसी कराना अनिवार्य

डीमैट और ट्रेडिंग आउट रखने वालों को 30 जून तक केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी गाइडलाइन 31 मार्च 2022 तक थी। अब जो भी डिमैट या ट्रेडिंग खाते खुले हैं उसमें 6 तरह की जानकारी देना जरूरी हैं। जानकारियों में नाम, पता, पेन, वैध मोबाइल नंबर, कमाई, ईमेल आईडी के बारे में बताना जरूरी है। नियमों के मुताबिक अगर किसी खाताधारक ने डीमैट और ट्रेंडिंग खाते में जानकारी अपडेट नहीं की है तो उनका अकाउंट भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा।

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