Annual Life Certificate: यदि आप पेंशन का लाभ उठाते हैं तो आपको पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर में अपना वार्षिक जीवन प्रमान पत्र जमा करवाना होता है। इस साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नंबर है। बता दें कि यह नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों पर लागू नहीं होता।

ईपीएफओ ने जारी किया ट्वीट

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि, ‘ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।’

जीवन प्रमाण पत्र 1 साल तक वैध

ईपीएफओ द्वारा इस ट्वीट के मुताबिक यदि आप एम्पलाई पेंशन स्कीम 95 के तहत पेंशन लेते हैं तो आप किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जो जमा कराने की तारीख 1 साल तक वैध है। अगर आपने पिछले साल 31 दिसंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया था तो इस साल भी आप 31 दिसंबर या उससे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। यदि आप इस सीमा के बाद जमा करवाते हैं तो आपको जनवरी 2023 से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी।

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बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र पिछले साल जमा कोई तारीख से 1 साल तक वैध होता है। इससे पहले सभी ईपीएस पेंशनरों को नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक था।

ऑनलाइन जमा करवाए जीवन प्रमाण पत्र

बता दें कि, आप ऑनलाइन भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जीवन प्रमान पत्र जमा ऑनलाइन जमा करवाने के लिए आप पेंशन वितरण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, आईपीपीबी/ भारतीय डाकघर/ डाकिया, उमंग एप, निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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