Atal Pension Yojana: सरकार की अटल पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। बदलाव के बाद अटल पेंशन योजना में टैक्सपेयर्स शामिल नहीं हो पाएंगे। आइए जानते हैं कि नए नियम के बाद अटल पेंशन योजना में कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यदि आप भी टैक्स पेयर है और इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सितंबर तक इसमें आवेदन करना होगा। नया नियम लागू होने से पहले जिन लोगों ने इस योजना में निवेश किया है भले ही वह टेक्सपेयर है उन पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नहीं जुड़ पाएंगे टैक्सपेयर्स
अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद इसमें टैक्सपेयर्स नहीं जुड़ पाएंगे। योजना में आवेदन के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद हजार रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। इसमें पेंशन की राशि बेनेफिशयरी द्वारा जमा किए गए निवेश तथा उम्र के हिसाब से तय होती है। लेकिन व्यक्ति की न्यूनतम आयु को लेकर सरकार ने न्यूनतम और उच्चतम सीमा तय की है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा
अटल पेंशन योजना के तहत पीएफआर शडी के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक इसमें ग्राहकों की कुल संख्या 32.13 प्रतिशत से बढ़कर 312.94 लाखों गई है वहीं इस योजना में अंश धारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का हिस्सा 2.33 करोड़ से ज्यादा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
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