Atal pension Yojana: लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 18 से 40 साल के व्यक्ति न्यूनतम राशि के साथ निवेश कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति को मासिक पेंशन के तौर पर 1000 या 5000 रुपए दिए जाते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद निवेश की गई राशि को पेंशन के तौर पर दिया जाता है। यह राशि 60 साल की उम्र के बाद दी जाती है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है कि 60 साल से पहले इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन किसको मिलेगी।

नॉमिनी को मिलेगी राशि

इस योजना में आवेदन करते समय नॉमिनी का विकल्प दिया जाता है। नॉमिनी का अर्थ होता है कि आप के बाद आपकी राशि को कौन लेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार पत्नी, भाई या बेटे का नाम नॉमिनी के तौर पर भर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के मुताबिक किसी बीमारी या दुर्घटना के चलते आवेदक की 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है तो उसकी निवेश की रकम को परिजनों को दिया जाएगा। परिजनों को यह राशि 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

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योजना में निकासी की अनुमति नहीं

बता दें कि इस योजना में निकासी करने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप बैंक में बचत खाता के जरिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में नॉमिनी को एक मुक्त किस्त दी जाती है जो लगभग 1.70 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक होती है। यदि आप किसी कारणवश 60 साल की उम्र से पहले राशि निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज नहीं दिया जाएगा।

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