EPFO Update: केंद्र सरकार जल्द ही प्रोविडेंट फंड में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज खाता धारको के खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर पर अपनी मुहर लगा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इपीएफ पर 8.01 ब्याज दर तय किया गया है। ऐसे में अगर आपने नौकरी बदल ली है तो आप के 1 से अधिक पीएफ अकाउंट ओपन हो गए होंगे। अधिक पीएफ अकाउंट के साथ ये परेशानी होती है कि नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों का फंड नहीं जुड़ पाता। इसके लिए पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज करना पड़ता है।
ब्याज का पैसा ट्रांसफर
अकाउंट मर्ज होने के बाद आपका टोटल PF Account एक ही अकाउंट में दिखता है। अब खबरों की मानें तो सरकार अगस्त महीने के आखिरी में पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। अगर आपका भी एक से अधिक पीएफ अकाउंट है तो उसे जल्दी मर्ज करा लें। ताकि आपका टोटल अमाउंट एक ही अकाउंट में दिखें। अकाउंट मर्ज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
ऐसे मर्ज करें अपना पीएफ अकाउंट
1- अकाउंट मंच करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां आप सर्विसेज में जाकर one employee- one EPF Account पर क्लिक करें।
2- इसके बाद आप इपीएफ अकाउंट को मर्ज करने के लिए फॉर्म पर क्लिक करें। यहां पीएफ अकाउंट होल्डर को मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद यूएएन और करंट मेंबर आईडी भी डालनी होगी।
3- सारी डिटेल भरने के बाद आपको Authentication के लिए ओटीपी जनरेट होगा। यह आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे आपका पुराना पीएफ अकाउंट देखने लगेगा।
4- इसके बाद डिक्लेरेशन को स्वीकार करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। वेरिफिकेशन के कुछ दिन बाद आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा।
5- पीएफ से जुड़ी किसी भी तरह की ऑनलाइन सुविधा का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपको अपना यूएएन नंबर पता होता हैं। साथ ही यूएएन का एक्टिवेट होने भी बहुत जरूरी है।
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