GST on Turmeric:  हर घर की रसोई में इस्तेमाल होनी वाली हल्दी (Turmeric) पर कितना जीएसटी लगेगा, ये अब साफ हो गया है। जीएसटी (GST) की अपीलेट अथॉरिटी फॉर अडवांस रूलिंग (AAAR) ने एक बड़ा फैसला दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) की इस अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा है कि सूखी और पॉलिश हुई हल्दी पर जीएसटी नहीं लगेगा।

अपने आदेश में AAAR ने दिया था ये फैसला

यहां पर आपको बता दे कि इस आदेश से पहले महाराष्ट्र के ही AAAR ने अपने एक निर्देश में कहा था कि सूखी और पॉलिश हल्दी को कृषि उत्पाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में इस पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकाता है।

एपीएमसी नियमों के तहत होता है इस तरह

वहीं, आपको बता दें कि कमीशन एजेंट नितिन बापूसाहेब पाटिल ने इसका आवेदन किया था। वह एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) के अधिकारी की देखरेख और किसानों तथा ट्रेडर्स की मौजूदगी में नीलामी करता था। अगर नीलामी की कीमत किसानों को मंजूर होती थी तो वह इंटरमीडिएटरी का काम करता था। इसके लिए उसे एपीएमसी नियमों के मुताबिक ट्रेडर्स से 3 फीसदी कमीशन मिलता था। एएआर को दिए आवेदन में पाटिल ने यह भी जानना चाहा था कि उनकी सर्विसेज को जीएसटी में छूट मिलेगी या नहीं।

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2017 के नोटिफिकेशन के मुताबिक- हल्दी पर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस करते हैं

यहां पर आपको एक बात जो ध्यान देने वाली है कि 28 जून, 2017 के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी फसल और पशुपालन (घोड़े को छोड़कर) एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस है। लेकिन इन पर किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए जिससे इनके मूल रूप में कोई बदलाव हो। जीएसटी-एएआर ने कहा कि आवेदक यह साबित करने में नाकाम रहा कि किसान अपने खेतों में ही हल्दी पर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस करते हैं।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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