इस साल कोरोना ने सभी कामों पर ब्रेक लगा दिया है। जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन जैसे-जैसे हालात सुधरते जा रहे हैं। वैसे-वैसे स्थिति में सुधार आता जा रहा है और धीरे-धीरे सारे काम शुरू किये जा रहे हैं। इस बीच इनकम टैक्स देने वालों के लिये एक बड़ी खबर सामने आयी है।अगर आप भी कोरोना की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पायें हैं तो, ये खबर सिर्फ आपके लिये है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर, 2020 तक कर दी है। अब साल 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक भरा जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, कोरोना की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक फाइल किय जा सकता है। आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स में छूट क्लेम न कर पाने या फिर बैंक अकाउंट की जानकारी को सही देने के लिये भरा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ी तारीख को लेकर खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, कोविड 19 की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अब इनकम टैक्स ऑफिस ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न अपलोड करने की भी स्वीकृति दे दी है। जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी अथॉरिटीज से मिली सभी जानकारी को टैक्सपेयर की प्रोफाइल के साथ डालेगा। जिससे पूरी जानकारी मिल सकेगी।

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आरोही डीएनपी इंडिया में मनी, देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिका की पढ़ाई पीटीयू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।

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