वित्त वर्ष 2020 21 का आज अंतिम दिन है और आज ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने का आखिरी मौका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तय किया है कि यदि आप पैन आधार लिंक करने की समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने बाद यानी 30 जून 2022 तक आप पैन आधार को लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो यह जुर्माना दोगुना यानी 1000 रुपए हो जाएगा।

पैन आधार लिंक ना होने पर आपका पैन कार्ड भी अमान्य हो जाएगा। जिस कारण से आपको लेनदेन से आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद म्युचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। यदि इसके अलावा व्यक्ति कोई पैन कार्ड प्रस्तुत करता है जो वैध है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत कानूनी शिकंजे में फंस सकता है।

इस तरह कराएं अपना पैन कार्ड लिंक

पैन आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको पेज पर बाएं तरफ क्विक लिंक्स में लिंक आधार ऑप्शन पर सभी जानकारी सबमिट करनी होगी। पैन आधार से जुड़ी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को फेल करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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बिना इंटरनेट से भी होगा लिंक

आप मोबाइल से एसएमएस के जरिए भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर ऐसे s.m.s. भेजकर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैसेजिंग एप और UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर स्पेस अपना पैन नंबर डालना होगा। अब इसको दिए हुए दो नंबरों में से किसी एक पर भेजा जा सकता है। यदि आपका आधार नंबर 142324325347 है और आपका पैन नंबर ABCD1834P है इसे दिए हुए नंबर पर भेजें। इस प्रक्रिया के द्वारा भी आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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