Tax Saving Scheme: भारत में काफी लोग टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के काम करते हैं। लोगों की आय जब आयकर के दायरे में आने लगती है तो उन्हें अक्सर टैक्स बचाने के लिए कई तरह के निवेश की सलाह दी जाती है। ऐसे में कुछ स्कीम हैं, जिसमें आपको टैक्स से छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी जानकारी। आपको बता दें आयकर अधिनियम की धारा80 सी के तहत टैक्स से छूट हासिल की जा सकती है। हालांकि, यहां पर आपको बता दें कि टैक्स में छूट इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्कीम में टैक्स का पूरा हिसाब-किताब कितना है।
Tax Saving Scheme है बढ़िया
इस लिस्ट में पहला नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि कि पीपीएफ। आपको बता दें कि पीपीएफ और 5 साल की एफडी की योजनाओं पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए काफी मशहूर स्कीम है। वहीं, इसका तीसरा विकल्प है, जो वीपीएफ के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि वीपीएफ, ईपीएफ से अलग है।
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क्या है वीपीएफ की ब्याज दर
पीपीएफ में 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड के तहत ब्याज दर मिलती है। इसमें 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। वहीं, वीपीएफ मतलब (स्वैच्छिक भविष्य निधि)। वीपीएफ में 8.1फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। पीपीएफ में आप केवल 5 साल के बाद ही जमा राशि को निकाल सकते हैं। वहीं, वीपीएफ में किसी भी आपात स्थिति में पैसा निकाला जा सकता है। बैंकों में एफडी स्कीम पर 5 से 6 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, वीपीएफ के तहत आपको अधिक ब्याज मिलता है। यहां पर आपको बता दें कि वीपीएफ का ब्याज अन्य स्कीम से अधिक है। इनमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी भी शामिल है। वहीं, वीपीएफ में आप अपनी मर्जी से योगदान कर सकते हैं।
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