चारा घोटाला के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है। ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि दुमका कोषागार से धन गबन के मामले में अपना फैसला सुनाया। अप्रैल 2018 में रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने निदेशालय को निर्देश दिया था। निर्देश में कहा गया कि इस घोटाले की रकम से खरीदी गई अवैध संपत्ति की जांच कर उनकी जब्ती की कार्यवाही की जाए।
ईडी ने इस घोटाले और कोषागार में 2 मामले दर्ज किए और अब इनकी जांच की जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि निदेशालय डोरंडा मामले में सीबीआई अदालत के आदेश के अध्ययन कर उचित कार्यवाही की जाएगी। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पांचों मामले में हाल ही में 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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ईडी का कहना है कि इसी तरह का आदेश देवघर कोषागार मामले में आया। चारा घोटाले में लालू प्रसाद समेत जीवित या मृत दोषियों की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया। इसके अलावा सीबीआई अदालतें देवघर और दुमका मामलों में लालू प्रसाद एवं उनके अन्य सहयोगियों को पहले ही दोषी करार देकर सजा सुनाई जा चुकी है।
चारा घोटाले में शामिल लालू प्रसाद के अलावा अजीत कुमार वर्मा, मनोरंजन प्रसाद, राजकुमार, राजेंद्र कुमार बागरिया और पंकज मोहन भुज, गोपनीय दास, कृष्ण कुमार प्रसाद, अरुण कुमार सिंह, विमल कांत दास आदि शामिल थे। चारा घोटाले की डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई के न्यायाधीश एसके शशि का भी प्रस्तुत फैसला आया। जिसमें उन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद समेत और उनके सहयोगियों को सजा सुनाई।
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