लखनऊ: कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेक़ाबू होते हालात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस तरह के साप्ताहिक लॉकडाउन अगले 15 मई तक जारी रहेंगे। इस दौरान मास्क ना पहनने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, जिसमे आवश्यक सेवाओ को छोड़कर सब कुछ बन्द रहेगा।


सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर 35 घंटे के लिए लागू किए गए, कोरोना कर्फ़्यू पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्‍य सचिव अवनीश कुमार अवस्‍थी ने कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया. सरकारी निर्देश के मुताबिक जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को भी मूवमेंट करने की अनुमति नहीं होगी।


सरकारी दिशा निर्देश:
कोरोना नियमों के मुताबिक अगर किसी बन्द स्थान पर शादी समारोह हो रहा है तो वहाँ सिर्फ 50 लोगों को जाने की  अनुमति होगी जबकि खुले में 200 लोगों को। इसके अलावा शादी समारोह में मास्‍क, सुरक्षित दूरी और सेनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना बेहद जरूरी होगा।

परीक्षा की होगी अनुमति:
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार एनडीए और अन्‍य निर्धारित परीक्षा की कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनुमति रहेगी और परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर इस्तेमाल करना मान्य होगा. इसके अलावा  राज्‍य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलना होगा, अन्यथा उनपर उचित कार्रवाई हो सकती है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

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