ये साल पूरा कोरोना काल में ही बीत गया। कोरोना वायरस के इस विकराल रूप से हर कोई परेशान और चिंतित है। साल 2020 कुछ दिनों में खत्म हो जायेगा पर कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ कुछ कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होते है तो वहीं दूसरी तरफ एक ही झटके में कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाती है। हर कोई कोरोना से खुद सुरक्षित रखने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहा है,लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई। 1 दिसंबर 2020 को गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ की दिशा-निर्देश लागू कर दी है।

आइये जानते हैं कि कोरोना की नई गाइडलाइंस ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ के क्या दिशा-निर्देश हैं जिनका हर किसी को पालन करना होगा।

  1. कोरोना संक्रमित मरीज मिलते ही उसको तुरंत घर पर आइसोलेट होना होगा और इसके साथ ही मरीज की चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी।
  2. कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरुक करना होगा। 
  3. भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा।
  4. रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए।
  5. केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान।

अब देखते हैं कि गाइडलाइंस में किन-किन बातों के लिए अनुमति दी गयी है।

1.निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 

  1. सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।
  2. सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति।
  3. स्थिति के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं।
  4. राज्यों के भीतर या बाहर आने-जाने या सामान ढुलाई में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
  5. लोगों के आवाजाही के लिए अलग से परमिट या अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब प्रकाश डालते हैं कि कंटेनमेंट जोन में किस पतरह से पाबंदियां रहेंगी।

  1. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे
  2. केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी। 
  3. संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर का सर्वे करेंगी।
  4. संक्रमित लोगों की निगरानी की जाएगी और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी।

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