गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने आयशा आत्महत्या के मामले में उनके पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई है। आयशा ने साबरमती नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। नदी में छलांग लगाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूं कि यह प्यारी नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले। उनकी मौत के बाद पता चला कि यह मामला दहेज उत्पीड़न का था। अब इस मामले में कोर्ट ने पति आरिफ को 10 साल की सजा सुना दी है।

दहेज के लिए किया प्रताड़ित

आयशा का सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद के वातवा में रह रही थी। आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी। लेकिन उसे दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी से तंग आकर आयशा ने नदी में छलांग लगा कर आत्महत्या कर ली।

23 साल की उम्र में किया सुसाइड

आयशा की उम्र 23 साल की थी जब उन्होंने अपनी जिंदगी से अलविदा कह दिया। आरोप है कि आरिफ खान ने आयशा से कहा था कि मरना है तो मर जाओ। लेकिन मरने से पहले वीडियो जरूर भेज देना। इस बात का जिक्र खुद आयशा ने वीडियो में किया। पति आरिफ पर आरोप लगाया गया था कि वह आयशा के सामने ही गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था। वह अपनी प्रेमिका पर पैसा खर्च करता था और इसी वजह से वह आयशा के पिता से रुपयों की मांग करता था।

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खुदकुशी के बाद पति आरिफ फरार

दहेज प्रताड़ित के चलते कई बार आयशा को खाना भी नहीं दिया जाता था। आयशा की खुदकुशी के बाद पति आरिफ फरार हो गया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह एक शादी में गया। लेकिन आरिफ का फोन सर्विलांस पर लेकर उसे पाली से अरेस्ट किया गया।

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