ऑक्सीजन सिलेंडर केस में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है । दरअसल जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा उसके बाद इमरान हुसैन ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिक्स को वह सभी बिल दिखाएं जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन हरियाणा से मंगा कर आम लोगों में बांटी थी। आप मंत्री इमरान हुसैन ने ऐमिक्स को बताया कि उन्होंने ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर सभी दिल्ली से किराए पर लिए थे लेकिन उनको भरवाने के लिए गैस हरियाणा से ही मंगवाई गई थी।

मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के कोटे से ऑक्सीज़न का इस्तेमाल नहीं किया गया है उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। इस याचिका में आप सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई थी। लेकिन इमरान हुसैन की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ऑक्सीजन दिल्ली से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से किसी तरह अरेंज करके अपने विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों तक पहुंचाई थी । ऐमिक्स राजेश्वर राव ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह पूरी तरह से संतुष्ट है कि ऑक्सीजन मंत्री के द्वारा दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा से मंगवाई गई । जिसके बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए केस को बंद कर दिया ।

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