दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर किये गए तोड़फोड़ के मामले में 8 आरोपियों को आज दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है। ज़मानत देते हुए HC ने कहा है कि इस मामले में जांच लिए न्यायिक हिरासत जरूरत नहीं।
देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीते हफ़्ते कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस हमले के आठ आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। और आज इन्हीं 8 आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि जांच के लिए न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा था और दिल्ली पुलिस से दो हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इस मामले के सुनवाई के दौरान पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम के सरकारी आवास के बाहर हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस से साफ कहा था कि वह 2 हफ्ते के भीतर सील कवर में स्टेटसस रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि वह घटना के सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित रखे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर मामले की जांच की मांग की गई थी।
मालूम हो कि 30 मार्च को भाजपा के युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर हंगामा किया था। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ की घटना हुई थी। आम आदमी पार्टी ने इसका आरोप भाजपा पर लगाया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया था कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है।
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