देश की तमाम अदालतों में आए दिन कई तरह की याचिकाएं दाखिल होती है, जो कभी-कभी लोगों के हित में होती है। तो कभी-कभी वह एक दम ऊटपटांग मांग रखने वाली होती है। ऐसे में एक ताजा वाक्या दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका (Petition) दाखिल की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि वंदे मातरम (Vande Mataram) को राष्ट्रगान (National Anthem) के बराबर दर्जा दिया जाए।

इन्होंने की है याचिका दाखिल

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत खूब गाया जाता था। कोर्ट से मांग की गई है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे की स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में रोज राष्ट्रगान के साथ ‘वंदे मातरम’ भी गाया या बजाया जाए।

जानिए क्या याचिका में क्या मांग की गई है-

याचिका में यह भी मांग की गई है कि 24 जनवरी 1950 को मद्रास कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन किया जाए। याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि वे वंदे मातरम गाएं और देश की अखंडता को बनाए रखें। इसके अलावा सरकार का भी यह दायित्व है कि वह जन गण मन और वंदे मातरम को समान रूप से प्रमोट करें।

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उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से किसी की भावनाएं आहत होने का सवाल नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसे सम्मान देने की बात कही थी। याचिका में कहा गया, ‘जन गण मन में एक राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए भावनाएं व्यक्त की गई हैं वहीं वंदे मातरम में देश के चरित्र की बात की गई है इसलिए दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए।’

दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात-

भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और दिल्ली हाईकोर्ट में वकील की इस याचिका पर अदालत में कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश विपिन सांघी ने इस याचिका को पब्लिक स्टंट बताते हुए एक बड़ी कही। जज ने अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि आपको इसकी क्या जरूरत है।

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अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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