लोन मोरेटोरियम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने टाली गयी EMI को लेकर हुए फैसले को अब तक लागू न किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसके पहले भी 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। हालांकि बैंकों ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने 15 नवंबर तक इसकी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कहा। मतलब ये की जिस किसी भी कार्य में त्रुटी रही है उसे तत्काल दूर कर लिया जाएगा।

वही इस मामलें पर बैंकों के संगठन IBA के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इसे एक समय लेने वाली प्रक्रिया बताया. बेंच के अध्यक्ष जस्टिस अशोक भूषण ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा- “सरकार ने एक फैसला लिया. उसे लागू करने में इतनी देर समझ से परे है. कोर्ट में जवाब दाखिल कर फैसला बताया गया. लेकिन उसे लागू करने का सर्क्युलर जारी नहीं हुआ.“ तो वही बेंच के सदस्य जस्टिस एम आर शाह ने कहा- “यह अच्छी बात है कि सरकार ने आम कर्जदारों की तकलीफ को समझा. लेकिन फैसला जल्द से जल्द लागू होना चाहिए. इस साल आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में है.“

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