असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद हर किसी को एक आय की जरूरत होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिलती जिसके कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं।

अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते है और अपने रिटायरमेंट के बाद का जीवन काम करते हुए नहीं बिताना चाहते तो आपको भी इंडियन पोस्ट की पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहिए। यह आपके रिटायरमेंट को सुखद बना सकती है।

जानिए कौन खुलवा सकता है खाता

इंडियन पोस्ट की पीपीएफ स्कीम के तहत देश का हर एक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है वह अपना अकाउंट शुरू करवा सकता है। जब वह रिटायर होगा उसके बाद से उसे पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन पोस्ट की इस स्कीम के तहत अभिभावक के द्वारा किसी नाबालिक बच्चे का भी खाता खुलवाया जा सकता है।

भारत का कोई भी नागरिक इंडिया पोस्ट की इस स्कीम के तहत एक साल में 500 रुपए से अपना खाता शुरू करवा सकता है। इस स्कीम के तहत अभिभावक अधिकतम डेढ़ लाख रुपयों तक की राशि जमा करवा सकते है, अगर आप ऐसा करते है तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार टैक्स में छूट दी जाती है।

कब से मिलेगी पेंशन

इंडिया पोस्ट की इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी पीरियड 15 साल तक का हो सकता है, आपको बता दे इस स्कीम के तहत आप जिस साल खाता खोलते है वह साल नहीं गिना जाता है। अगर आप इस पीपीएम योजना के तहत खाता खोलते है तो आपको हर वर्ष 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, हर वित्त वर्ष के अंत में ब्याज की राशि जमाकर्ता के खाते में क्रेडिट की जाती है। अभिभावक को जो ब्याज मिलता है वह किसी भी तरह के आयकर टैक्स के दायरे से बाहर होता है।

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