जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी संकट अब कानूनी दंगल में बदल चुका है. सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कि है. दरसल पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ व्हिप उल्लंघन के आरोप में कांग्रेस (Congress) ने अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की है, जिसके चलते सचिन पायलट और उनके कुछ समर्थक विधायकों का मंत्री पद भी छिन गया है. वही विधानसभा अध्‍यक्ष ने व्हिप उल्‍लंघन पर जवाब तलब करते हुए विधायकी से आयोग्‍य ठहराने को लेकर नोटिस भी जारी किया है. जिसको लेकर पायलट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तथा अयोग्यता की नोटिस को चुनौती दी है.

कब होगी सुनवाई:
इस मामलें में गुरुवार दोपहर 3 बजे जस्टिस सतीश चंद्र इसकी सुनवाई करने वाले थे। लेकिन सुनवाई टल गई. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सचिन पायलट अब नई याचिका दायर करेंगे और हाईकोर्ट की डबल बेंच इस पर सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश बेंच का गठन करेंगे.

क्या है मामला:
विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच कर रही SOG द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के कारण पायलट नाराज हो गए. उन्होने बगावत का रास्ता पकड़ लिया. जिसके बाद उनके समर्थक विधायक गुरुग्राम स्थित एक होटल में शिफ्ट हो गए. हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने सचिन को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया. ताजा मामला पायलट के साथ उनके समर्थकों द्वारा व्हिप के उल्लंघन का है. जिसके बाद विधानसभा अध्‍यक्ष ने व्हिप उल्‍लंघन पर जवाब तलब करते हुए विधायकी से आयोग्‍य ठहराने को लेकर नोटिस जारी किया

हाईकोर्ट में क्या होगा:
पार्टी की ओर से जारी व्हिप के उल्लंघन को लेकर पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी व्हिप को लेकर पायलट खेमा पहले ही कह चुका है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है. वही नोटिस की वैधता पर अन्य लोग भी सवाल उठा चुके हैं. यहां तक की हाईकोर्ट के ही पूर्व जज पानाचंद जैन भी इस नोटिस को अवैधानिक बता चुके हैं.

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