Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। दायर की गई याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री को लीज आवंटित करने, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके करीबियों द्वारा अवैध कमाई को शैल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा की दायर की गई याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 17 अगस्त को सीएम हेमंत और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

4 नवंबर को ईडी ने भेजा था समन

बता दें कि अगस्त महीने में हुई सुनवाई में झारखंड वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल की मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पीआईएल डराने के लिए दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश भी है। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी से अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के चलते 3 हफ्ते का समय मांगा और इस संबंध में ईडी को पत्र भी लिखा। अब ईडी सीएम को नया समन जारी करेगा।

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इस मामले पर होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शैल कंपनी में निवेश करने का आरोप लगाया। इसी के चलते झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इसके बाद झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और माना कि दोनों याचिका सुनवाई योग्य है। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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