हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने आज सुबह बुलडोजर से कई अवैध कब्जों को खाली कराया और सड़कों पर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाया गया। मगर अब इस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

जहांगीरपुरी में भगदड़ का माहौल

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी देने के लिए वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंच गई है। इसी बीच जहांगीरपुरी में भगदड़ का माहौल जारी है। लोगों अब अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना है और कार्रवाई जारी रखी है।

एमसीडी की कार्रवाई पर रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जब इस बारे में एमसीडी कमिश्नर ने कहा, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे।

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यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार दखल देने के बाद बुलडोजरों पर रोक लगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश की कॉपी न मिलने तक बुलडोजर चलता रहा। नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने जहांगीरपुरी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी मिलते ही अतिक्रमण विरोधी अभियान को जल्द ही रोक दिया जाएगा।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

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