म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। भूषण पर लगे रेप के आरोपों की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान बहुत से कानूनी पक्षों को अनदेखा कर दिया गया । कोर्ट ने यह बात देखते हुए कहा कि शिकायत करने वाली महिला ने फाइनल रिपोर्ट का सपोर्ट कर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया है।

धारा 376 के तहत केस दर्ज

बता दें कि टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ कथित रेप का मामला दर्ज किया गया। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भूषण कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया हैं। बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही हैं। महिला का आरोप है कि भूषण कुमार ने काम देने के बहाने उसके साथ रेप किया।

मामले की जांच

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए कानून के मुताबिक मामले की जांच करने को कहा है। पुलिस किसी भी केस में फाइनल रिपोर्ट तक फाइल करती है जब आरोप गलत इरादे से लगाए गए हो या जांच में कोई सबूत ना मिले हो। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को इस महीने के शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया था और आर्डर की डिटेल कॉपिंग सोमवार को मिलनी हैं। भूषण कुमार पर आरोप लगाने वाली महिला ने फाइनल रिपोर्ट नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि वह एक एक्ट्रेस है और परिस्थितियों के कारण हुई गलतफहमी की वजह से उन्होंने यह आरोप लगाए और अब मैं उन्हें वापस ले रही हूं।

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महिला ने कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया

इस मामले में अदालत ने कहा कि महिला ने कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया हैं। यह अपने व्यक्तिगत लाभ और फायदे के लिए नहीं हैं। महिला ने हर उस सीमा को पार किया है जिसका पालन सभी महिलाएं दशकों से कर रही हैं। न्यायाधीश ने मामले में याचिका दायर करने के लिए भूषण कुमार और एक गवाह की भी जमकर खिंचाई की। मजिस्ट्रेट का कहना है कि दोनों के पास इस मामले में पेश होने और हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं था और इस तरह की याचिका दायर करके सभी सीमाएं पार कर दी हैं।

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