बिहार में हर तरफ चुनाव का शोर है। सभी पार्टियां जी जान से वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। इन सबके बीच आज सबकी नजरें झारखंड HC के फैसले पर टिकी हुई थी। क्योंकि अरबों रुपये के चारा घोटाले में जेल में बंद राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना होगा। कोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना। इसके लिए दिन कम होने के कारण कोर्ट ने बेल पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर तारीख तय की है।

कोर्ट में क्या-क्या हुआ

सीबीआई के अधिवक्ता ने लालू प्रसाद यादव के वकील द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि, चाईबासा कोषगार से गबन के इस मामले में लालू को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उन्होंने अभी आधी सजा भी नहीं पूरी की है। इस तथ्य के मद्देनजर उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई उचित नहीं है। आगे CBI ने कहा कि लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से जुड़े 33 करोड़, 67 लाख रुपये के गबन के मामले में जमानत के लिए मुख्य आधार जो बनाया है वह असत्य है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमे कहा गया था कि, विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दी गयी 5 साल की कैद की सजा का आधा काल न्यायिक हिरासत में व्यतीत कर लिया गया है। जमानत याचिका में ये भी कहा गया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। वो कई तरह की बीमारी आदि से पीड़ित है। दूसरी तरफ सीबीआई ने बताया कि लालू यादव को इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने में अभी 23 दिन का समय शेष है। जिसके बाद 9 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई।

बिहार में चुनाव…जेल में लालू

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि, अगर लालू प्रसाद को चाईबासा केस में जमानत मिल भी जाती है, तो वे जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे। इसके पीछे की वजह चारा घोटाले के दुमका केस में लालू प्रसाद का सजायाफ्ता होना है। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार की माने तो दुमका केस में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा सीबीआई कोर्ट से दी गई है। इस मामले में आधी सजा अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। जिसके बाद न्यायालय में इस मामले में भी जमानत की अर्जी लगाई जायेगी। बता दें कि चारा घोटाले के देवघर और चाईबासा ट्रेजरी के एक अन्य मामले में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। लेकिन अभी भी 2 मामलों में सुनवाई मिलनी बाकी है। जिसके बाद ही लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर की हवाव खा पाएंगे।

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