MP Nursing College: मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को जबलपुर हाईकोर्ट में 23 अगस्त को बताना होगा कि प्रदेश में मापदंडों को पूरा न करने वाले कितने कॉलेजों को अब तक बंद किया गया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल के रजिस्टार की तरफ से पेश हलफनामे में कहा गया है कि जबलपुर तथा इंदौर के क्षेत्राधिकार में आने 96 नर्सिंग कॉलेज का रिन्यूअल जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा 149 नर्सिंग कॉलेजों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसमें से 55 कॉलेजों का रिन्यूवल सोमवार तक निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने निर्देश जारी किए हैं कि कितने नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई करना शेष रह गया है। इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की गई है।

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दायर की है जनहित याचिका

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस डीके पालीवाल की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई 23 अगस्त तक कार्रवाई कर ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य में नियमों और मापदंडों का पालन किए बिना निजी नर्सिंग कॉलेजों का संचालन हो रहा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट के निर्देश पर युगलपीठ के समक्ष रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल का शपथ पत्र पेश किया।

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कॉलेजों के पास उपलब्ध संसाधन और बिल्डिंग आदि के बारे में मांगे गए थे जवाब

हाईकोर्ट के निर्देश पर दिनांक 10 मई 2022 को मान्यता सम्बंधी खामियों वाले नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए थे। इसमें इन कॉलेजों के पास उपलब्ध संसाधन, बिल्डिंग आदि के बारे में जवाब मांगा गया था। इनमें से 304 कॉलेजों ने ही जवाब दिए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नर्सिंग काउंसिल ने अपने शपथ पत्र में सिर्फ पिछले वर्ष 2020-21 में खुले हुए कॉलेजों का उल्लेख किया गया है, जबकि याचिका के लम्बित रहने के दौरान वर्ष 2021-22 में भी नए अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है।

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