यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपियों पर एसआईटी की तरफ से जानलेवा हमला और हत्या की साजिश की धाराएं लगाई गई है। यह धारा लगाए जाने के बाद 13 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया।

वहीं सीजीएम कोर्ट में 13 आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई हुई, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं आशीष मिश्र के वकील अवधेश सिंह का कहना है कि यह धाराएं जबरन बढ़ाई गई है। सेक्शन 34 और 149 एक साथ नहीं हो सकते। धारा 149 पहले से लगा हुआ है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि अपने विवेक पर काम करें।

वहीं जांच के बाद एसआईटी से जुड़े मुख्य विवेचक के विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया कि बारीकी से जांच करने पर यह साफ हुआ है कि लापरवाही का मामला नहीं है। बल्कि सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने और हत्या करने का मामला साफ है।इसलिए केस को परिवर्तन करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के साथ ही अंग भंग करने की धाराएं लगाई जानी चाहिए।

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