डीएनपी डेस्क: दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों के एक साल के निलंबन मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधान‍िक करार दिया है. गौरतलब है कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में 6 जुलाई को स्पीकर के साथ बीजेपी विधायकों के द्वारा अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया था. इसके बाद बीजेपी के 12 विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. इस आरोप आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.

कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से ज्‍यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है. बताते चलें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने जैसा होगा. बता दें कि इसके अलावा जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा, ‘कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्र के विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे. यह सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने के बराबर है.’

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बताते चलें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिचाई की है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो एक साल के निलंबन की सजा की न्यायिक समीक्षा करेगा. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. बता दें कि जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.

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Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.

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