UP Transfer News: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बिना अब विभागों में तबादला नहीं होगा। मंत्रियों को उनके पास जाकर मंजूरी लेनी होगी।

उत्तर प्रदेश के कई विभागों में तबादला को लेकर काफी किरकिरी के बीच में अब स्थानांतरण की अवधि भी समाप्त हो गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बीती 14 जून को तबादला नीति 2022-23 ( UP Transfer Policy) को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 30 जून तक तबादले होने थे। इस दौरान कई विभाग में तबादलों को लेकर विवाद के बाद अब स्थानांतरण अवधि समाप्त हो गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों को लेकर हुई किरकिरी के बाद अब कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले प्रदेश में समूह ग तथा घ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री तथा शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समूह क से लेकर घ तक के किसी भी कर्मी के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है।

सभी समूह के कर्मचारियों के तबादले के लिए मंजूरी जरूरी

इस शासनदेश के मुताबिक समूह ए, बी, सी और डी (क, ख, ग, घ) श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन लेना होगा। बताया जा रहा है कि यूपी में 2022-23 की ट्रांसफर पॉलिसी 30 जून को समाप्त हो गई लेकिन उसके बाद भी कई विभागों में तबादले कर दिए गए। तबादले में गड़बड़ी की खबरें आने के बाद यह फैसला किया गया है। पिछले दिनों यूपी के कई विभागों में तबादले में गड़बड़ी करने के मामले सामने आए थे और ट्रांसफर सीजन खत्म होने के बाद भी तबादले किए गए थे। इसको लेकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे और यहां तक कि एक मंत्री ने आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक सौंप दिया था। जबकि सरकार इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के भी निशाने पर है।

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क्या ऐसा पहली बार हो रहा है?

नियमों के तहत ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल अगर ट्रांसफर सीजन खत्म हो जाता है तो फिर सीएम से अनुमोदन लेना होता है और सीएम कार्यालय से मंजूरी के बाद ट्रांसफर होता है। हालांकि इस बार अलग बात केवल यह है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शासनादेश जारी कर दिया है।

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