Up News:यूपी के छात्रों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हां जो छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मॉल या पार्क में जाया करते थे उन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बाल संरक्षण आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार छात्र अब यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे।

इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पार्क मॉल, रेस्टुरेंट आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है।

आयोग ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि कुछ छात्र छात्राएं स्कूल बंक करके बाहर निकाल सकते हैं।इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल के समय में छात्र-छात्राओं का स्कूल यूनिफार्म में सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित होगा सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में छात्रों की यूनिफार्म में एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिया हैं।

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बता दें कि आयोग की सदस्य ने पत्र में लिखा है कि कई बार छात्र-छात्राएं विद्यालय ना जाकर पार्क, रेस्टोरेंट जैसी जगह पर चले जाते हैं, ऐसे में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है। डॉ शुचिता चतुर्वेदी ने कहा की स्कूल टाइम में स्कूल यूनिफार्म में बच्चे ऐसे स्थानों पर न दिखें उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहे ये कहा गया है। अगर बच्चे आते हैं तो उन्हें जागरूक कर वापस स्कूल भेजना चाहिए।

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